एसके पटेल, प्रयागराज
प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र के उतरांव थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी एक दरोगा के बेटे की बस्ती जिले में निर्मम हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंकने के मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसमें दो अभियुक्त उतरांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं।
आपको बता दे की उतरांव के बड़गांव निवासी रिटायर्ड दरोगा राजित राम मिश्र का बेटा अतअतुल मिश्र बस्ती जिले में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था।
जमीन के विवाद में पड़ोस के राकेश कुमार मिश्रा और अरुण कुमार मिश्रा ने यहां आकर मधुमक्खी पालन करने वाले जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज के दुल्लापुर निवासी अनिल कुमार तिवारी के संपर्क में आकर 25 नवंबर 2010 को बस्ती के थाना छावनी क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में हत्या कर शव को फेंक दिया था। युवक की बड़ी बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। अतुल मिश्रा के शरीर पर चाकू के 21 निशान पाए गए थे।

आरोपित तीनों अभियुक्तों अनिल कुमार तिवारी गोंडा, राकेश कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा निवासी गण बड़गांव थाना उतरांव प्रयागराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों अभियुक्तों पर 36000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। आज सजा के वक्त न्यायालय में उतरांव के दोनों अभियुक्त हाजिर नहीं थे। जिन्हें न्यायालय ने सजायाफ्ता वारंट जारी किया है। पीड़ित परिवार ने आजीवन कारावास की सजा पर न्यायालय के फैसलें का आभार जताया है।
पढ़ते रहिए युवा तुर्क: दरोगा बनने का सपना अधूरा, बेटे को बचाने दौड़े पिता की भी करंट से मौत


